कोरोना के बढ़ते संक्रमण, महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्ति को सात दिन रहना होगा क्वारेंटाइन
भोपाल
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना बचाव की नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों में महाराष्ट्र से आए समस्त यात्रियों की पहचान कर उन्हें सात दिन तक हर हाल में क्वारेंटाइन रहने की सलाह दी जाए। इसका प्रचार प्रसार नगर निकाय और ग्राम पंचायतों में किया जाए।
इसके साथ ही सीमावर्ती जिलों छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगौन, बैतूल में महाराष्ट्र से आने वाले मालवाहक वाहनों, ट्रकों के आवागमन को बाधित नहीं किया जाएगा लेकिन सीमा पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा द्वारा सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश में कहा गया है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम और उज्जैन में पुलिस तथा नगर निगम के वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, रोको टोको संबंधी जनजागरण की सूचनाएं आवश्यक रूप से दी जाएं।
भोपाल, इंदौर तथा महाराष्ट्र से सटे सीमावर्ती जिलों में बंद हाल में आयोजित सभी प्रकार के कार्यक्रम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ (अधिकतम 200 व्यक्ति) आयोजित हो सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से या चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाए। इसका पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन कार्यवाही करे। साथ ही सभी जिलों में क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें बुलाकर इसके पालन को लेकर चर्चा की जाए।

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